चण्डीगढ़, 30 मार्च- हरियाणा सरकार ने 60 प्रतिशत तक के दिव्यांग लोगों को पेंशन देने का निर्णय लिया है और प्रदेश के जिन लोगों के पास 60 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, वे अब ऑनलाइन फार्म भरकर 1600 रुपये की मासिक पेंशन ले सकेंगे।
    इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत दिव्यांग जन के आयुक्त राज निर्भीक ने बताया कि राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों दिव्यांग लोगों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा तरक्की के नए आयाम छू रहा है। उन्होंने सरकार के इस सराहनीय निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी का धन्यवाद भी किया।
श्री निर्भीक ने बताया कि हरियाणा सरकार दिव्यांगों की सेवा के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इस समय 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगों को ही पेंशन दी जा रही है। लेकिन अब सरकार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दो नए बदलाव किए हैं, इसमें पहले 10 से 69 प्रतिशत तक के दिव्यांग पेंशन के हक़दार नहीं थे, सरकार ने 70 प्रतिशत दिव्यांगों को ही इस पेंशन स्कीम में शामिल किया हुआ था। उन्होंने बताया कि अब सरकार ने कम से कम 60 प्रतिशत दिव्यांगों को पेंशन योजना में शामिल किया है, इससे पहले 100 प्रतिशत तक अंधे-बहरे लोगों को ही दिव्यांग पेंशन मिलती थी।
उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति गलत प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन का लाभ लेता है तो विभाग की और से उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। गलत प्रमाण पत्र देने वालों के खिलाफ दोष साबित होने पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और उससे पेंशन का ब्याज समेत रिकवरी भी कराई जाएगी। 

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