चंडीगढ़,10 अप्रैल- हरियाणा में बिजली चोरी पर नकेल कसते हुए उत्तर एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली चोरी में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। 
यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि बिजली चोरी के दोष में पकड़े गए किसी भी विभाग में कार्यरत सरकारी कर्मचारी पर बिजली अधिनियम के साथ-साथ हरियाणा सिविल सर्विसज रूल्स, 2016 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और उसे भारी जुर्माने के साथ विभागीय कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेेगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 2.5 लाख कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। इसके साथ ही, करीब 1.5 लाख से अधिक कर्मचारी विभिन्न बोर्ड, कॉर्पाेरेशन और निगमों में कार्यरत हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में की गई छापेमारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों के परिसरों में बिजली चोरी के कई मामले सामने आए हैं। अब तक जिन पर केवल बिजली अधिनियम के तहत ही कार्रवाई की जा रही थी और जिस विभाग, निगम, कॉर्पोरेशन या बोर्ड में वह कार्यरत हैं, उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं दी जा रही थी।
 उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आते हुए, उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने यह फैसला किया है कि यदि बिजली चोरी में कोई भी सरकारी कर्मचारी संलिप्त पाया जाता है, तो उन पर बिजली अधिनियम के तहत कार्रवाई के साथ-साथ संबंधित विभाग, जिसमें दोषी कर्मचारी कार्यरत है, को भी जानकारी दी जाएगी ताकि दोषी कर्मचारियों पर भारी जुर्माने के साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी की जा सके। 

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