खबरें ऑनलाइन ब्यूरो लुधियाना
शहर के एक शख्स ने 64 हजार में आई-फोन खरीदा, जो गारंटी समय में ही खराब होने पर ठीक करके नहीं दिया गया। उपभोक्ता द्वारा शिकायत दायर करने पर कंज्यूमर फोरम के प्रेसिडेंट केके करीर व मेंबर इंदरजीत ने कंपनी, विक्रेता व सर्विस सेंटर के खिलाफ फैसला सुनाया। जिसके तहत उपभोक्ता को 15 हजार बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म सुनाया। साथ ही फोन की पूरी कीमत भी लौटाने का आदेश दिया। शहर के शिवाजी नगर निवासी बजरंग लाल ने इस मामले में फोरम में शिकायत दायर कराई थी। उन्होंने माता रानी चौक स्थित एनके गैलरी से एप्पल कंपनी का आई-फोन 2017 में 6 दिसंबर को खरीदा था।
अगले साल 3 जनवरी 2018 में खराबी आने पर उन्होंने कंपनी के कोचर मार्केट स्थित सर्विस सेंटर जाकर बताया कि अभी इसका गारंटी पीरियड है, इसे ठीक करके दिया जाए। शिकायतकर्ता ने 31 जनवरी को सर्विस सेंटर में मालूम किया तो उनका मोबाइल ये कहकर लौटा दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता है। उन्होंने फोन की कीमत लौटाने को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन कंपनी ने सुनवाई नहीं की। तब उन्होंने शिकायत की तो उपभोक्ता फोरम ने कंपनी, शोरूम मालिक व सर्विस सेंटर को नोटिस भेजे। जवाब में उन्होंने शिकायतकर्ता के आरोप नकारते जवाब दिया कि यह फोन पहले बाहर से रिपेयर कराने के बाद सर्विस सेंटर में दिया गया। ऐसे में कंपनी इसकी गारंटी नहीं दे सकती है।

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