तरलोक राणा चंबा

उपायुक्त डीसी राणा  ने  बताया कि   कोरोना  बंदिशों में   और रियायतें  प्रदान की गई हैं । सामाजिक, अकादमिक, मनोरंजन, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोहों सहित विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों में लोगों की उपस्थिति की संख्या में वृद्धि करने के नये  दिशा  निर्देश जारी किये गए हैं । 

नये  निर्देशों के अनुसार  अब इन्डोर समारोहों में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी  । इसी तरह  खुले स्थान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मैदान की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत  लोगों की उपस्थिति को  अनुमति  प्रदान की गई है । 

उन्होंने बताया कि कोविड  प्रोटोकॉल के तहत पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार  व्यवस्था यथावत  रहेगी। 

जिला के प्रमुख प्रमुख पर्यटन स्थलों में   पुलिस अधीक्षक कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अन्य सक्षम प्रावधानों के अनुपालन में सभी एसडीएम, पुलिस अधिकारियों ,अनुपालन अधिकारियों, शहरी स्थानीय निकायों, और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को  जारी आदेश के तहत आवश्यक कार्रवाई को कहा गया है।

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