: 15 मई तक प्रदेश में बंद होंगे गैरकानूनी वध और अवैध मांस की बिक्री
: मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश के बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कसी कमर
चंडीगढ। नियमों की अवहेलना करते हुए गैर कानूनी तरीके से पशुओं के वध और मांस बिक्री के लिए खुली दुकानों पर शिकंजा कसने जा रहा है। सरकार के निर्देश के बाद पालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में खुली ऐसी दुकानों पर 15 मई से ताला लटक जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रस्ताव को मंजूरी देने के तुरंत बाद शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने इस संबंध में पालिकाओं में अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
आज यहां जारी बयान में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से जानवरों की हत्या करना तथा उनके मांस की बिक्री करने पर सख्ती करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। उन्होंने बताया कि 15 मई तक प्रदेश में पालिका और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारी उन सभी दुकान संचालकों को नोटिस जारी कर देंगे, जहां नियमों की अवहेलना करते हुए जानवरों की हत्या तथा इसके बाद उनके मांस की बिक्री की जाती है। 15 मई से प्रदेश के किसी भी हिस्से में गैर कानूनी तरीके से जानवरों की हत्या तथा उनके मांस की बिक्री करने पर प्रतिबंध होगा, जिसे सख्ती से लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा नगर निगम (मांस बिक्री अधिनियमन) वर्ष 2008 को सख्ती से लागू कराने की मंजूरी प्रदान की गई थी। इसमें उन सभी दुकानदारों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी, जो नियम के विरूद्ध जानवर की हत्या तथा मांस बिक्री कर रहे हैं। यही नहीं सभी दुकानदारों को मांस खरीदने के स्त्रोत तथा जानवर के कत्लखाने की जानकारी देनी अनिवार्य होगी। ऐसा किए बिना दुकानदार न तो अवैध वध कर सकेंगे और न ही मांस बिक्री।
मंत्री कविता जैन ने बताया कि अवैध तरीके से चल रही इन हजारों दुकानों को अब बंद करना होगा, क्योंकि इनके कारण न केवल नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड रहा है, अपितु वातावरण भी दूषित हो रहा है। इस संंबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 21 बिंदुओं के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी अनुपालना अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि पालिका ही नहीं अपितु पंचायत क्षेत्र में भी बिना लाइसेंस अधिकारी की अनुमति के मांस बिक्री अवैध होगा। दुकान पर मांस तैयार नहीं किया जाएगा, अपितु उसे फ्रिजर में ही रखने की अनुमति होगी। मीट शॉप में जानवर का वध प्रतिबंधित रहेगा और ऐसी दुकानों का संचालन धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों के नजदीक नहीं रहेगा।
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