बहुचर्चित हरियाणा विधानसभा में चपरासी व् कलर्कों की भर्ती के नाम पर लगे आरोपों से घिरे हरियाणा विधानसभा स्पीकर कँवर पाल, स्पीकर के भाई अशोक, डी. एस. पी राजिंदर सिंह व् ऐ. एस. आई ओम प्रकाश को हाई कोर्ट ने यूं पी निवासी सुरेंदर कुमार व् उसके बेटे की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिनांक 21.07.2017 के लिए नोटिस जारी किया है
बतादें की गत वर्ष दिसंबर महीने में गांव शाहकामेशपुर, जिला यमुनानगर निवासी बलजीत ने, जिला अम्बाला के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गावं लालपुर में राम नाथ के घर के बाहर जहरीला पदार्थ खा कर आत्महत्या कर ली थी, हॉस्पिटल में अपने अंतिम प्राण त्यागने से पहले पुलिस को दिए गए बयानों में मृतक बलजीत ने अपनी आत्महत्या के लिए राम नाथ व् अन्य लोगों को दोषी ठहराया था उसका आरोप है की उसने विधानसभा में नौकरी लगवाने के नाम पर यूंपी निवासी बलिंदर, अजीत व् शिवम और अन्य लोगों से तरानवें लाख पंद्रह हजार रूपये लेकर लालपुर निवासी राम नाथ को दिए थी लेकिन न तो लोगों को नौकरी मिली और न ही पैसे वापिस हुए जिस कारण तंग आकर आत्महत्या करनी पडी, बलजीत के बयानों के आधार पर नारायणगढ़ थाना में दिनांक 25.12.2016 को ऍफ़ आई आर न 323 दफा 306 आई पी सी के तहत मुकदमा दर्ज कर राम नाथ को गिरफ्तार किया था, पूछताछ के दौरान राम नाथ ने स्पीकर हरियाणा विधानसभा के भाई अशोक व् पी ऐ वकील सिंह को पैसे देने क़बूल किये थी जिसके बाद इस केस के तार हरियाणा विधानसभा से जुड़ गए थे ! लेकिन मामला केवल एक FIR में न रुक कर आगे तक पहुंचा और थाना खिजराबाद, जिला यमुनानगर में एक FIR No. 31, दिनांक 15.03.2017 को स्पीकर के भाई अशोक की शिकायत पर राम नाथ के खिलाफ दर्ज की गई जिसमे राम नाथ पर अशोक के साथ कथित तोर पर हुई बातचीत की ऑडिओ व् मीडिया को राम नाथ द्वारा दिए गए इंटरव्यू को वायरल होने का आरोप लगा और राम नाथ को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर उसके ब्यान दर्ज किये गए व् बयानों के आधार पर दो पत्रकारों सहित एक पुलिस इंस्पेक्टर व् यू पी निवासी बलिंदर के भाई सुरेंदर और FIR No. 323 में नामजद यू पी निवासी बलिंदर, अजीत व् शिवम को भी लपेट लिया गया.
इसके बाद एक तीसरी ऍफ़ आई आर न. 510 थाना सिटी जगाधरी में यू पी निवासी सुरेंदर उसके बेटे प्रिंस, बलिंदर, अजीत व् शिवम के स्पीकर के भाई अशोक की शिकायत पर खिलाफ दर्ज हुई जिसमे यह आरोप लगाया गया की सुरेंदर कुमार यूपी निवासी ने जो शिकायत डी जी पी के सामने पेश होकर दिनांक 21.02.2017 को स्पीकर व् उसके भाई अशोक के खिलाफ दी थी जिसमे स्पीकर व् उसके भाई अशोक पर विधानसभा में नोकरी के नाम पर पैसा लेने का आरोप लगाया था वह झूठी है इस ऍफ़ आर में सुरंदर व् प्रिस ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर कहा है की पुलिस ने स्पीकर व् उसके भाई अशोक पर तो कोई कार्यवाही नहीं की उल्टा पैसे देने वाले सुरेंदर, प्रिंस, बलिंदर, अजीत व् शिवम को एक के बाद एक झूठे केसों में फंसा दिया, याचिका में कहा गया की सुरेंदर द्वारा स्पीकर के विरुद्ध दी गई अपनी शिकायत को वापिस लेने के लिए डी एस पी राजिंदर सिंह और ऐ एस आई ओम परकाश स्पीकर के कहने पर दवाब बना रहें है और झूठे केसों में फंसाने की धमकियां दे रहे है, मामले की निष्पक्ष जांच न करने का आरोप पुलिस पर लगाया गया है सुरेंदर ने अपनी याचिका में कहा है की पुलिस ने उसकी शिकायत दिनांक 21.02.2017 के बचाव में स्पीकर के कहने पर उन्हें झूठे केसों में फंसाया है!
याचिका करता ने कहा की मामला यहाँ तक नहीं रुका और इसके बाद भी एक चोथी ऍफ़ आई आर न. 30, दिनांक 10.04.2017 को थाना बुड़ियाँ में राम नाथ के खिलाफ दर्ज की गई जिसमे उसको फिर से पुलिस रिमांड पर लेकर उसके ब्यान लिखे गए व् हरियाणा के पूर्व डी जी पी के पी सिंह के पद से हटने के तुरंत बाद उनके भाई भाई आदर्श पाल को भी ऑडियो विडियो बनवाने के मामले में व् उसकों वायरल करने के मामले में दोषी बनाया गया !
याचिका में पुलिस की कार्यपर्णाली पर सवाल उठाते हुए याचिका करता ने स्पीकर व् उसके भाई के खिलाफ अपनी राजीनीति शक्ति का दुरूपयोग कर उन्हें झूठे केसों में फंसाकर दवाब बनाने का आरोप लगाया है याचिका में कहा गया है की FIR दर्ज करने से पहले कोई प्रारंभिक जांच भी नहीं की गई व् अशोक की शिकायत पर तुरंत FIR दर्ज करके याचिका करता व् उसके परिवार को परेशान किया गया !
उक्त मामले में सुनवाई करते हुए यचि सुरेंदेर और प्रिंस को अंतरिम जमानत देते हुए हरियाणा विधानसभा स्पीकर कँवर पाल, उनके भाई अशोक, डी. एस. पी राजिंदर सिंह व् ऐ. एस. आई ओम प्रकाश को नटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Post a Comment

Previous Post Next Post