पंजाब के सी.एम. कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा प्रशांत किशोर को अपना चीफ एडवाईजर नियुक्त किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जो याचिका दाखिल की गई थी, उसे हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि यह सी.एम. का अधिकार है कि वह किसे अपना एडवाईजर नियुक्त करें और वैसे भी सी.एम. को आम लोगों और राज्य के लिए कई काम करने होते हैं, इसके लिए उन्हें सलाहकार की जरुरत होती है और वह यह नियुक्ति करने में आजाद हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की नियुक्ति को पी.आई.एल. के जरिए चुनौती नहीं दी जा सकती है।

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